Haryana Dayalu Yojana 2025: आवश्यक दस्तावेज़ व आवेदन प्रक्रिया

 Haryana Dayalu Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और वंचित परिवारों को आपातकालीन आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नवंबर 2023 में दयालु योजना की शुरुआत की। यह योजना उन परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित हो रही है जो प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या गंभीर घटनाओं के कारण अपने प्रियजनों को खो देते हैं या विकलांगता का सामना करते हैं।

Haryana Dayalu Yojana 2025


दयालु योजना का उद्देश्य

दयालु योजना का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को संकट के समय में आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। यह योजना आवारा पशुओं, सांप या कुत्ते के काटने जैसी घटनाओं के कारण हुई मौत या 70% से अधिक स्थायी विकलांगता पर लागू होती है। इस योजना के तहत, परिवारों को उनके सदस्य की उम्र के अनुसार सहायता राशि दी जाती है।


 Haryana Dayalu Yojana 2025 सहायता राशि का वर्गीकरण

दयालु योजना के तहत सहायता राशि निम्नलिखित रूप में प्रदान की जाती है:

  • 0 से 12 वर्ष की आयु: ₹1,00,000

  • 12 से 18 वर्ष की आयु: ₹2,00,000

  • 18 से 25 वर्ष की आयु: ₹3,00,000

  • 25 से 40 वर्ष की आयु: ₹5,00,000

  • 40 वर्ष से अधिक की आयु: ₹2,00,000

यह सहायता राशि उन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनती है, जिनके पास ऐसी कठिन परिस्थितियों में आर्थिक साधन नहीं होते।


 Haryana Dayalu Yojana 2025 आवेदन के लिए पात्रता

दयालु योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी उठा सकते हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो अंत्योदय श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में यह योजना लागू होगी।


 Haryana Dayalu Yojana 2025 आवेदन प्रक्रिया

दयालु योजना के लिए आवेदन करना सरल और सुगम है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया निम्न प्रकार है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दयालु योजना का आवेदन फॉर्म उपलब्ध है।

  2. जानकारी भरें: फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और घटना संबंधी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।

  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड करें।

  4. समय सीमा का पालन करें: आवेदन दुर्घटना की तिथि से 3 महीने के भीतर जमा करना अनिवार्य है।


 Haryana Dayalu Yojana 2025 आवश्यक दस्तावेज़

दयालु योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र

  • प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR)

  • स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

  • परिवार के मुखिया का बैंक खाता विवरण


दयालु योजना के लाभ

दयालु योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि वंचित परिवारों को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर भी देती है। यह योजना राज्य सरकार की संवेदनशीलता और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: दयालु योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: इस योजना का लाभ हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को मिलता है। आवेदनकर्ता को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

प्रश्न 2: आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: दुर्घटना की तिथि से 3 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।

प्रश्न 3: क्या इस योजना के तहत विकलांगता पर भी सहायता मिलती है?
उत्तर: हां, 70% या उससे अधिक विकलांगता की स्थिति में भी सहायता राशि प्रदान की जाती है।

प्रश्न 4: आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
उत्तर: मृत्यु प्रमाण पत्र, प्राथमिकी रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज़ आवश्यक हैं।

प्रश्न 5: आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है या ऑफलाइन?
उत्तर: आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

दयालु योजना ने हरियाणा के गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है और उन्हें मुश्किल समय में मजबूती से खड़े होने का सहारा दिया है।

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